UP Social Media Influencer Registration: अब रील्स शेयर करने पर सरकार देगी 8 लाख रूपये तक
योगी सरकार: इस नीति के अंतर्गत, विज्ञापन का लाभ उठाने के लिए कंटेंट प्रदाताओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें एजेंसी या फर्म को विभिन्न प्लेटफार्मों पर उनके सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है।
UP Social Media Influencer Scheme 2024For Facebook, Instagram & X Users | ||||||||||||||||||||||||||||||
क्या है UP Social Media Influencer Scheme? | ||||||||||||||||||||||||||||||
यूपी की योगी सरकार ने एक नई सोशल मीडिया नीति पेश की है। इस नीति के तहत, यदि कोई आपत्तिजनक पोस्ट करता है, तो उसे तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर डिजिटल एजेंसियों और फर्मों के लिए विज्ञापन की व्यवस्था भी की गई है। इस सोशल मीडिया पॉलिसी को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई है। [widget id=”text-160″] आज तक की रिपोर्ट के अनुसार, योगी सरकार ने इस नीति को जनता तक अपनी जन कल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से लाया है। इस नीति के तहत, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब पर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों से संबंधित कॉन्टेंट, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रील्स को शेयर करने पर उन्हें विज्ञापन देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। | ||||||||||||||||||||||||||||||
कितना मिलेगा लाभ और कैसे? | ||||||||||||||||||||||||||||||
इस नीति के अंतर्गत, विज्ञापन का लाभ प्राप्त करने के लिए कंटेंट प्रदाताओं को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इसमें एजेंसियों या फर्मों को उनके विभिन्न प्लेटफार्मों पर मौजूद सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इन श्रेणियों के अनुसार, प्रति महीने 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, और 30 हजार रुपये का भुगतान निर्धारित किया गया है। वहीं, यूट्यूब वीडियो शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए भुगतान की दरें 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख, और 4 लाख रुपये प्रति महीना तय की गई हैं। [widget id=”text-160″] | ||||||||||||||||||||||||||||||
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देश विरोधी पोस्ट पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान | ||||||||||||||||||||||||||||||
योगी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति में राष्ट्रविरोधी कॉन्टेंट पोस्ट करने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। इससे पहले, ऐसे मामलों में आईटी एक्ट की धारा 66E और 66F के तहत कार्रवाई की जाती थी। इसके अतिरिक्त, अभद्र और अश्लील सामग्री पोस्ट करने पर भी आपराधिक मानहानि के मामले का सामना करना पड़ सकता है। [widget id=”text-160″] | ||||||||||||||||||||||||||||||
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