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Indian Railway Rules : रेलवे ने बदला नियम, इस तरह से करें बिना टिकट ट्रेन में सफ़र

Post Last Updates by admin: Friday, January 12, 2024 @ 7:27 PM

Indian Railway Rules : रेलवे ने बदला नियम, इस तरह से करें बिना टिकट ट्रेन में सफ़र

Indian Railway Rules : रेलवे ने बदला नियम, इस तरह से करें बिना टिकट ट्रेन में सफ़र

Indian Railway Rules :

क्या आपको करना है ट्रेन से सफ़र ? और नहीं मिल रही कन्फर्म टिकट ! तो अब आपको चिंता करने के कोई जरुरत नहीं है. क्यूंकि ऐसा बार कई होता है जब हमें अचानक से सफ़र करना पड़ता है और हमारे पास कन्फर्म टिकट नहीं होती और रिजर्वेशन मिलने की भी उम्मीद ना के बराबर होती है. तो अगर आपके सामने अब कभी ऐसी स्थिति आये तो घबराइएगा नहीं, क्यूंकि अगर आपको रेलवे का ये नया नियम पता है तो आप बिना रिज़र्व टिकट के भी अपनी यात्रा कर सकते है.




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Indian Railway Rules : प्लेटफार्म टिकट पे भी कर सकते हैं सफ़र

रेलवे के नियम के अनुसार अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, और आपको ट्रेन से सफ़र करना है तो आप बस प्लेटफार्म टिकट लेकर भी ट्रेन में चढ़ कर सकते हैं. और उसके बाद टिकट चेकर यानि टीटीई के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं.

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आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये कोई पेनल्टी या कानून तोड़ने जैसी स्थिति नहीं है बल्कि ये नियम खुद इंडियन रेलवेज द्वारा ही बनाया गया है. प्लेटफार्म टिकट लेकर ट्रेन में चढिये फिर तुरंत जाकर टीटीई से मिल लीजिये और अपने डेस्टिनेशन तक का टिकट बनवा लीजिये. साथ ही आप इसका पेमेंट आप कार्ड से भी कर सकते हैं.




Indian Railway Rules : सीट खाली नहीं होने पर भी कर सकते हैं सफ़र 

अब सवाल उठता है कि जिस ट्रेन से आपको सफ़र करना है अगर उसमे सीट ही खाली ना हो तो ऐसी दशा में क्या होगा ? तो आपको बता दें ऐसी स्थिति में टीटीई आपको सीट के लिए मना कर सकते है लेकिन यात्रा के लिए नहीं. और ऐसी स्थिति में आपको यात्रा का पूरा पैसा और पेनल्टी चार्ज के रूप में 250 रुपये देकर टिकट बनवाना होगा.

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Indian Railway Rules : बड़े काम की प्लेटफार्म टिकट !

अक्सर हम लोग सोचते हैं कि प्लेटफार्म टिकट बस यात्रियों को छोड़ने या लेने जाने वालों के लिए ही होती है, और इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए ही किया जाता है, लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है क्यूंकि ये प्लेटफार्म टिकट बड़े काम की चीज है. प्लेटफार्म टिकट आपको ट्रेन में चढ़ने तक का अधिकार देता है. इससे यात्री को उसी स्टेशन का किराया देना होगा जहाँ का उसने प्लेटफार्म टिकट लिया है. किराया वसूलते समय इसी प्लेटफार्म टिकट के स्टेशन को प्रस्थान स्टेशन माना जायेगा. और जिस क्लास में आप सफ़र कर रहें होंगे उसी क्लास का ही किराया देना होगा.

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Indian Railway Rules : ट्रेन छूट गयी तो क्या करें ?

यदि कभी किन्हीं कारणों की वजह से आपकी टिकट छूट जाती है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, आज हम बताते हैं. रेलवे के नियमों के मुताबिक टीटीई आपकी रिज़र्व सीट को अगले दो स्टेशनों तक किसी को नहीं दे सकता. यानि की अगर संभव हो तो आप अगले दो स्टेशन तक पहुँच कर भी अपनी यात्रा को पूरा सकते हैं. और वहीँ दो स्टेशन के बीत जाने के बाद टीटीई आपकी रिज़र्व टिकट किसी आरएसी टिकट वाले यात्री को सीट दे सकता है.

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